हाफिज सईद प्रत्यर्पण: पाकिस्तान ने कहा- भारत के साथ कोई द्विपक्षीय निर्वासन संधि नहीं
पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हाफिज सईद की राजनीतिक इकाई पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) ने प्रत्येक राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार उतारे हैं।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा ने बताया है कि उन्हें लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) प्रमुख और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के कथित मास्टरमाइंड हाफिज सईद को प्रत्यर्पित करने के लिए भारत का अनुरोध प्राप्त हुआ है। जहरा ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है।
मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा, ‘पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध मिला है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।https://youtu.be/rtTUztHx_vo?si=v-s0Qw5n7R0Uuklo
यह ध्यान रखना उचित है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है।
पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हाफिज सईद की राजनीतिक इकाई पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) ने प्रत्येक राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार उतारे हैं।
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा था कि भारत ने पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है ताकि एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना किया जा सके।
साप्ताहिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए बागची ने कहा, ”जिस व्यक्ति (हाफिज सईद) की पूछताछ की जा रही है, वह भारत में कई मामलों में वांछित है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी भी है। इस संबंध में, हमने पाकिस्तान सरकार को संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ एक अनुरोध से अवगत कराया है कि उसे एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जाए।
हम उन गतिविधियों के मुद्दे को उठा रहे हैं जिनके लिए वह वांछित थे। यह हालिया अनुरोध है।
गौरतलब है कि हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। वह मुंबई में 26/11 के घातक हमलों का मास्टरमाइंड था और कई मामलों में भारत में वांछित है।
अन्य आरोपों के लिए 17 जुलाई, 2019 से जेल में बंद मोहम्मद हाफिज सईद को अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के लाहौर में एक विशेष आतंकवाद रोधी अदालत ने “आतंकवाद के वित्तपोषण” के लिए 33 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
2000 के दशक में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने के बावजूद, हाफिज सईद को लगभग दो दशकों में न तो आरोपित किया गया और न ही प्रत्यर्पित किया गया। सईद को दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी घोषित किया था।
हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद भी नेशनल असेंबली के निर्वाचन क्षेत्र एनए-127, लाहौर से चुनाव लड़ने जा रहा है। पीएमएमएल के केंद्रीय अध्यक्ष खालिद मसूद सिंधु एनए-130 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।