Citizenship (Amendment) Act Explained: 5 Points नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की व्याख्या: 5 बिंदु
Citizenship (Amendment) Act Explained: 5 Points नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की व्याख्या: 5 बिंदु 2019 में पारित विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के नियमों को देश में नई सरकार चुनने के लिए मतदान से कुछ सप्ताह पहले आज अधिसूचित किया गया। केंद्र ने कहा था कि नियम 2024 के चुनावों से पहले लागू होंगे। https://gdhindustan.com/
1️⃣ यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
2️⃣ भारतीय नागरिकता उस अप्रवासी को दी जाएगी जो पिछले एक वर्ष और पिछले 14 वर्षों में से कम से कम पांच वर्षों में भारत में रहा हो। पहले प्रवासियों के लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता 11 वर्ष थी।
3️⃣ यह कानून संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है, जिसमें असम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिले और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र जिले शामिल हैं।
4️⃣ दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।
5️⃣ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा।